
चन्द्रहास निषाद(पत्रकार)/गरियाबंद/राजिम। राजिम कुंभ (कल्प) 2026 के सफल आयोजन एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया है। 01 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक राजिम कुंभ क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मार्गों पर भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला कलेक्टर बी.एस. उईके द्वारा जारी आदेश क्रमांक 187/कले./स्टे./स्था./दिनांक 30.01.2026 के अनुसार यह प्रतिबंध प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश के तहत नेशनल हाइवे 130(सी) रायपुर–राजिम, चौबेबांधा मार्ग से नवापारा पुल, एवं राजिम से फिंगेश्वर मार्ग पर भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन का कहना है कि कुंभ आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं आमजन की उपस्थिति को देखते हुए यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है।
वैकल्पिक मार्ग निर्धारित
प्रतिबंध अवधि में भारी वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए पाण्डुका चारोधाम चौक से मगरलोड होते हुए ग्राम बड़े राजपुर के पास भारतमाला रोड, वहां से कुरूद एवं अभनपुर की ओर परिवर्तित मार्ग निर्धारित किया गया है।
जिला प्रशासन ने वाहन चालकों एवं परिवहनकर्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें, जिससे कुंभ आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।


